भोपाल में मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार नया मोड़ ले रहा है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आरोपी पति समर्थ सिंह ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली। उसके वकील ने अदालत को बताया कि समर्थ अब जिला अदालत या जांच एजेंसी के सामने आत्मसमर्पण करेगा।
यह सुनवाई जस्टिस ए.के. सिंह की वेकेशन बेंच में हुई। अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। समर्थ सिंह इस मामले में नामजद आरोपी है और पुलिस उसके खिलाफ पहले ही 30 हजार रुपए का इनाम घोषित कर चुकी है।
हाई कोर्ट ने दोबारा पोस्टमॉर्टम के दिए आदेश
मामले में सबसे बड़ा फैसला तब आया जब हाई कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिए कि AIIMS दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर भोपाल आकर पोस्टमॉर्टम करेंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
कोर्ट ने पुलिस को शव सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं ताकि जांच प्रभावित न हो।
CBI जांच की सिफारिश
इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने भी मामले को गंभीर मानते हुए CBI जांच की सिफारिश कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 20 मई को ट्विशा के परिवार से मुलाकात के दौरान निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया था।
परिवार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अंकुर पांडे ने बताया कि AIIMS दिल्ली के डॉक्टर जल्द भोपाल पहुंचकर दोबारा पोस्टमॉर्टम करेंगे। उन्होंने कहा कि समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका वापस लेना इस बात का संकेत है कि अब वह आत्मसमर्पण करने की तैयारी में है।
क्या है पूरा मामला
33 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। परिवार ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर दहेज प्रताड़ना और मौत के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है।
वहीं आरोपी पक्ष का दावा है कि ट्विशा नशीले पदार्थों की आदी थीं। पुलिस ने समर्थ सिंह और उसकी मां के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
इस बीच ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका भी हाई कोर्ट में लंबित है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।


















