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Wednesday, May 27, 2026
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संतकबीरनगर में बाइक को सिर्फ 3 लीटर पेट्रोल, ट्रक-बस के लिए भी सीमा तय, महराजगंज में भी पेट्रोल पंपों पर सख्ती

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उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में प्रशासन ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। जिला आपूर्ति विभाग ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि पंप अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। यानी हर दिन करीब 10 घंटे पंप बंद रहेंगे।

प्रशासन ने तेल संकट और खेती में डीजल की बढ़ती जरूरत को देखते हुए वाहनों के लिए ईंधन की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। आदेश के अनुसार अब भारी वाहनों जैसे ट्रक और बस को 30 से 40 लीटर तक ही पेट्रोल या डीजल मिलेगा।

हल्के वाहनों जैसे कार और जीप को अधिकतम 15 से 20 लीटर तेल दिया जाएगा। वहीं ट्रैक्टर और ट्रॉली के लिए 30 लीटर तक डीजल की सीमा तय की गई है। बाइक और स्कूटी में अधिकतम 3 लीटर पेट्रोल ही भरा जाएगा।

गैलन और जरीकेन में बिक्री पर सख्ती

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि पेट्रोल किसी भी स्थिति में गैलन या जरीकेन में नहीं दिया जाएगा। केवल किसानों को सीमित मात्रा में डीजल दिया जा सकेगा। इसके लिए किसान की पहचान फार्मर रजिस्ट्री या किसान बही के जरिए की जाएगी।

आदेश के अनुसार गैलन या जरीकेन में अधिकतम 15 लीटर डीजल ही बेचा जा सकेगा। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य जमाखोरी रोकना और जरूरतमंदों तक ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

महराजगंज में भी लागू हुए नए नियम

संतकबीरनगर के साथ-साथ महराजगंज जिले में भी पेट्रोल पंपों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि यहां पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे।

महराजगंज प्रशासन ने कहा कि जिले में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन कृत्रिम संकट और अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि गैलन में तेल की बिक्री को भी सीमित कर दिया गया है और केवल जरूरत के आधार पर ही अनुमति दी जाएगी।

प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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