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Friday, April 17, 2026
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भोपाल में तेज डीजे बजाने पर पुलिस की सख्ती, 18 थानों में 30 केस दर्ज, जानिए उनका ऐसा क्या था कसूर

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Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाना कई संचालकों को भारी पड़ गया। नियमों की अनदेखी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 18 थानों में कुल 30 से अधिक केस दर्ज किए हैं।

पुलिस का कहना है कि पहले से चेतावनी देने के बावजूद कुछ डीजे संचालकों ने ध्वनि प्रदूषण नियमों और मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया। इसके बाद सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर उनके डीजे सिस्टम जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पहले दी गई थी स्पष्ट हिदायत

भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने बताया कि दुर्गा पूजा समितियों और आयोजकों के साथ पहले कई बार बैठकें की गई थीं। उन बैठकों में साफ निर्देश दिए गए थे कि जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा और सभी को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करना होगा।

किन थानों में दर्ज हुए केस

पुलिस ने जिन थानों में कार्रवाई की है, उनमें शामिल हैं — अरेरा हिल्स, बजरिया, अशोका गार्डन, टीटी नगर, कमला नगर, रातीबड़, गोविंदपुरा, पिपलानी, तलैया, श्यामला हिल्स, हनुमानगंज, गौतम नगर, कोलार, चूना भट्टी, निशातपुरा, छोला मंदिर, बैरागढ़ और गांधी नगर थाना।

इन सभी थानों में पुलिस ने डीजे संचालकों पर नियम उल्लंघन के तहत एफआईआर दर्ज की है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अब जब्त होंगे डीजे और लगेगी मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं

पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि आगे से यदि कोई व्यक्ति या आयोजक ऐसे उल्लंघन करते पाए गए तो उनके डीजे उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे। साथ ही उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं भी लगाई जाएंगी।

उन्होंने कहा — “मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति अपने वाहन में इस तरह के बदलाव नहीं कर सकता, जिससे सार्वजनिक असुविधा या ध्वनि प्रदूषण हो। जो लोग वाहनों को डीजे प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वे सीधे कानून तोड़ रहे हैं।”

प्रशासन सख्त, निगरानी और बढ़ेगी

अधिकारियों ने बताया कि आगामी त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर निगरानी और सख्त की जाएगी। जुलूस या धार्मिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर रोक का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने कहा कि यह कदम सिर्फ कानून पालन के लिए नहीं बल्कि जनहित और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

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