Narcotics Control Bureau (NCB) ने 23 अप्रैल को Maldives Travel करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में मालदीव के सख्त एंटी-ड्रग कानूनों के बारे में स्पष्ट चेतावनी दी गई है।
एनसीबी के अनुसार, हाल के महीनों में मालदीव में ड्रग्स से जुड़े मामलों में विदेशी नागरिकों, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, की गिरफ्तारी के मामले सामने आए हैं। इसी के मद्देनजर यह सलाह जारी की गई है।
Maldives सरकार ने मार्च 2026 से अपने ड्रग्स एक्ट में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों पर सजा पहले की तुलना में अधिक सख्त कर दी गई है।
नियमों के अनुसार, ड्रग्स की तस्करी या कब्जे में पाए जाने पर उम्रकैद की सजा हो सकती है। गंभीर मामलों में अदालत मौत की सजा तक सुना सकती है।
कम मात्रा पर भी सख्त कार्रवाई
एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि बहुत कम मात्रा में नशीले पदार्थ मिलने पर भी सख्त दंड का प्रावधान है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर कानूनी परिणाम ला सकती है।
एनसीबी ने कहा है कि यात्रियों को यह समझना चाहिए कि विदेशी कानूनों का उल्लंघन करने पर कोई राहत नहीं मिलती, चाहे जानकारी हो या न हो।
यात्रियों के लिए जरूरी सावधानियां
एनसीबी ने मालदीव जाने वाले भारतीयों को कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की सलाह दी है। यात्रियों को किसी भी अनजान व्यक्ति का सामान अपने साथ ले जाने से बचने को कहा गया है।
एयरपोर्ट, बंदरगाह या यात्रा के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि से सतर्क रहने और अपने सामान पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है।
संदिग्ध स्थिति में तुरंत सूचना दें
अगर यात्रा के दौरान कोई संदिग्ध स्थिति सामने आती है, तो तुरंत भारत सरकार की MANAS हेल्पलाइन नंबर 1933 पर सूचना देने को कहा गया है।
एनसीबी ने दोहराया है कि ड्रग्स तस्करी के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति है और किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

















