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Friday, April 17, 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मुनंबम भूमि विवाद में हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, क्या बचेंगे 600 परिवार?

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित मुनंबम की 135 एकड़ भूमि को वक्फ संपत्ति न मानने संबंधी केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने अगली सुनवाई तक भूमि की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को होगी।

पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने केरल सरकार द्वारा गठित जस्टिस सी.एन. रामचंद्रन नायर जांच आयोग के कामकाज पर कोई रोक नहीं लगाई है और आयोग अपनी जांच जारी रख सकता है। यह आदेश केरल वक्फ संरक्षण वेदी की याचिका पर दिया गया है जिसमें हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें राज्य सरकार के जांच आयोग को वैध ठहराया गया था और यह टिप्पणी की गई थी कि मुनंबम की जमीन वक्फ संपत्ति नहीं है।

यह विवाद मुनंबम की करीब 135 एकड़ भूमि से जुड़ा है जिसे 1950 में सिद्दीक सैत ने फारूक कॉलेज को दान में दिया था। वर्ष 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने इस जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत कर दिया जिससे 600 से अधिक परिवारों को बेदखली का खतरा पैदा हो गया। इस पंजीकरण को कोझिकोड वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई है और मामला वहां लंबित है।

अक्टूबर 2025 में केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि 2019 में वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन का पंजीकरण कानून के विपरीत था और 1950 का दस्तावेज वक्फनामा नहीं बल्कि एक गिफ्ट डीड था। वक्फ संरक्षण वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दिया जबकि यह मुद्दा पहले से ही वक्फ ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने कहा कि तब तक हाईकोर्ट के उस आदेश की घोषणा कि विवादित संपत्ति वक्फ नहीं है, स्थगित रहेगी।

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