मैदान के मालिकाना अधिकार पर जिला न्यायालय का फैसला निगम के पक्ष में
इंदौर। महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित बेशक़ीमती ज़मीन, जिसे कर्बला मैदान के नाम से जाना जाता है, पर मालिकाना अधिकार को लेकर चल रहे विवाद में न्यायालय ने निगम के पक्ष में फैसला होने पर आज कर्बला मैदान का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर महापौर परिषद सदस्य अश्विनी शुक्ल, निरंजन सिंह चौहान, अभिषेक शर्मा बबलू, नंदकिशोर पहाड़िया, प्रिया डांगी, योगेश गेंदर एवं अन्य उपस्थित थे। महापौर भार्गव ने इस ऐतिहासिक निर्णय पर खुशी जताते हुए कहा, “यह ज़मीन इंदौर नगर पालिक निगम के स्वामित्व की थी, और न्यायालय के फैसले ने इस तथ्य पर मुहर लगा दी है। ज़िला न्यायालय के इस निर्णय से निगम की स्थिति और भी मज़बूत हुई है, साथ ही उच्च न्यायालय में भी इस मामले पर केविएट दायर करेंगे ताकि भविष्य में कोई चुनौती पेश न हो सके।” इसके साथ ही इस मैदान पर निगम स्वामित्व का बोर्ड भी लगाया गया।
शहर के विकास के लिए लाएंगे नई योजना
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नगर पालिक निगम इंदौर की इस जीत को शहर के विकास और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महापौर ने कहा कि यह इंदौर की प्रगति का मैदान है इसको दृष्टि कर रखते हुए इस मैदान पर क्या योजना लाई जाएगी और इसका क्या उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को मैदान का मौका मुआयना किया गया। विदित हो कि निगम पिछले कुछ समय से अपने स्वामित्व की बेशक़ीमती ज़मीनों को पुनः अपने अधिकार में लेने की दिशा में सक्रियता से कार्य कर रहा है, और इस मामले में मिली जीत उसी प्रयास का हिस्सा है।