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Friday, July 3, 2026
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Khan Sir News: अंजना ओम कश्यप और खान सर विवाद में सुलह की पहल, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी मध्यस्थता की सलाह

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Khan Sir News: वरिष्ठ टीवी पत्रकार अंजना ओम कश्यप और चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर के बीच चल रहा विवाद अब अदालत की निगरानी में सुलझने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी बातचीत के जरिए विवाद समाप्त करने की सलाह देते हुए मध्यस्थता (मेडिएशन) का रास्ता अपनाने का सुझाव दिया।

अदालत ने माना कि विवाद से जो नुकसान होना था, वह हो चुका है। अब दोनों पक्षों के लिए बेहतर यही होगा कि वे बातचीत के माध्यम से मामले का समाधान निकालें।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि यदि दोनों पक्ष तैयार हों तो विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सकता है। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया है।

कोर्ट ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए सहमति का रास्ता निकाल सकते हैं।

क्या है पूरा विवाद?

यह विवाद उस समय शुरू हुआ था जब एक टीवी कार्यक्रम के दौरान अंजना ओम कश्यप ने ‘स्टार टीचर्स’ को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े कुछ शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ प्रतिक्रिया दी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आलोचना करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन उसकी भाषा और स्तर मर्यादित होना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सलाह दी कि वे ऐसे बयान या पोस्ट हटाने पर विचार करें, जिनसे विवाद और बढ़ा हो। अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अपनी अभिव्यक्ति में अतिरिक्त जिम्मेदारी बरतनी चाहिए।

अंजना ओम कश्यप की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि सोशल मीडिया पर किए गए कुछ पोस्ट मानहानिकारक थे। उनका कहना था कि कुछ पोस्ट में पत्रकार के परिवार और बच्चों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की गई, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगीं। वकील ने अदालत से ऐसे कंटेंट को हटाने की मांग की।

खान सर की ओर से भी जताई गई सहमति

सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर की ओर से पेश वकील से कहा कि यदि कुछ पोस्ट विवाद का कारण बने हैं तो उन्हें हटाने पर विचार किया जाना चाहिए।

इस पर खान सर की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि पत्रकार के बच्चों से जुड़ी सामग्री हटाई जाएगी। लेकिन उन्हें (कश्यप) भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अंत में हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को साथ बैठकर विवाद का स्थायी समाधान निकालने की सलाह दी।

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