पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17-17 साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले सरकारी उपहारों में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसे पाकिस्तान में ‘तोशाखाना मामला’ कहा जाता है।
विशेष न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल में फैसला सुनाते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10-10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 7-7 साल की सजा दी है। दोनों पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इमरान खान पहले से ही जेल में बंद
बता दें कि इमरान खान पहले से ही कई अन्य मामलों में सजा काट रहे हैं और जेल में बंद हैं। यह उनके खिलाफ आए कई फैसलों में से यह फैसला नया है। इस फैसले के साथ ही पाकिस्तान के राजनीतिक संकट और गहरा गया है।
इस बीच, इमरान खान की बहनों अलीमा खान और नोरीन नियाजी के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन किया था, जब जेल प्रशासन ने खान से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों के खिलाफ भी यह केस दर्ज हुआ है।

















