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Monday, March 23, 2026
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हजारों तोतों की जान पर बन आई, हाईकोर्ट ने पेड़ कटाई पर लगाई रोक, जानें क्या है मामला

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इंदौर मेट्रो परियोजना से जुड़े एक अहम मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए हजारों तोतों के बसेरे वाले पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शहर के व्यस्त इलाके में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित पेड़ कटाई पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। यह आदेश People For Animals की इंदौर इकाई के अध्यक्ष Priyanshu Jain द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार सहित सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

याचिका में बताया गया कि रीगल चौराहे के पास स्थित रानी सराय क्षेत्र में मेट्रो पुल निर्माण के लिए करीब 200 घने पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। इन पेड़ों पर वर्षों से हजारों तोते बसे हुए हैं और यह इलाका उनका प्राकृतिक आवास बन चुका है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पेड़ों की कटाई से इन पक्षियों का अस्तित्व गंभीर संकट में पड़ सकता है।

मामले की सुनवाई Justice Vijay Kumar Shukla और Justice Alok Awasthi की डिवीजन बेंच ने की। बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगली सुनवाई तक रानी सराय क्षेत्र में किसी भी पेड़ को न तो काटा जाएगा और न ही स्थानांतरित किया जाएगा। अगली सुनवाई की तारीख 16 फरवरी तय की गई है।

पेड़ कटाई पर्यावरण नियमों का उल्लंघन – याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता Lavesh Saraswat ने दलील दी कि प्रस्तावित पेड़ कटाई पर्यावरण नियमों और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि तोते संरक्षित प्रजाति में आते हैं और इनके प्राकृतिक आवास को नष्ट करना संविधान के अनुच्छेद 48-ए, 51 और 21 के भी खिलाफ है।

हाईकोर्ट ने इस मामले को पारिस्थितिक संतुलन से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि इंदौर में 31.32 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल कॉरिडोर का निर्माण वर्ष 2019 से चल रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 7,500 करोड़ रुपये से अधिक है। घनी आबादी वाले इलाकों में परियोजना को लगातार पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

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