22.1 C
Indore
Tuesday, October 6, 2026
Homeबड़ी खबरIND vs WI Fine: तीसरे वनडे में भारत पर 20%, वेस्टइंडीज पर...

IND vs WI Fine: तीसरे वनडे में भारत पर 20%, वेस्टइंडीज पर 10% जुर्माना, गिल ने स्वीकार की गलती

Date:

Ind Vs Wi Fine: तीसरे वनडे में धीमी ओवर गति के लिए ICC ने भारत पर खिलाड़ियों की मैच फीस का 20% और वेस्टइंडीज पर 10% जुर्माना लगाया है। भारत निर्धारित समय से चार ओवर पीछे रहा, जबकि वेस्टइंडीज दो ओवर पीछे रही। भारतीय कप्तान शुभमन गिल और वेस्टइंडीज के कप्तान ने उल्लंघन स्वीकार कर प्रस्तावित जुर्माना मंजूर कर लिया।

तीन मैचों की वनडे सीरीज भारत ने 2-1 से जीती। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे और अंतिम मुकाबले के बाद ICC ने ओवर गति की समीक्षा की। समय में मिली छूट को ध्यान में रखने के बाद दोनों टीमों के ओवर निर्धारित समय से कम पाए गए।

ओवरों की कमी के हिसाब से लगा जुर्माना

ICC मैच रेफरी के अंतरराष्ट्रीय पैनल के सदस्य प्रकाश भट्ट ने दोनों टीमों पर जुर्माना लगाया। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ से जुड़े ICC कोड ऑफ कंडक्ट के अनुच्छेद 2.22 के मुताबिक, निर्धारित समय में ओवर पूरे नहीं करने पर हर धीमे ओवर के लिए खिलाड़ियों की मैच फीस का 5% जुर्माना लगाया जाता है। इस हिसाब से भारत पर 20% और वेस्टइंडीज पर 10% पेनल्टी लगी।

दोनों कप्तानों ने आरोप स्वीकार कर प्रस्तावित दंड मंजूर किया, इसलिए मामले में औपचारिक सुनवाई नहीं हुई। मैदानी अंपायर जयरामन मदनगोपाल और सैम नोगाज्स्की ने उल्लंघन का आरोप लगाया था। तीसरे अंपायर शर्फुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर वीरेंद्र शर्मा भी इस प्रक्रिया में शामिल थे।

तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने हासिल किया था लक्ष्य

तीसरे मैच में वेस्टइंडीज ने 352 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी। शाई होप ने नाबाद 162 रन बनाए। इसके बावजूद भारत ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। दौरे के तीनों वनडे हाई-स्कोरिंग रहे। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों टीमों के गेंदबाजों को ओवर पूरे करने में ज्यादा समय लगा; ICC की कार्रवाई निर्धारित समय के मुकाबले ओवरों की कमी पर आधारित थी।

Related Posts

spot_img
Supreme Court on Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार के निलंबन से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, चुनाव आयोग को नोटिस

Supreme Court on Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार के निलंबन से सुप्रीम...

0
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत निलंबित करने की अंतरिम मांग पर आदेश देने से इनकार कर दिया। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग, CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि कानून का उल्लंघन सामने आने पर फैसले रद्द किए जा सकते हैं।

मध्य प्रदेश