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*अनियमितताएं पाये जाने पर 10 हजार रूपये शास्ति अधिरोपित की*
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इंदौर 07 अक्टूबर, 2024
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब तस्करो और नियम विरुद्ध शराब विक्रय करने वालों पर कड़ी कार्यवाहियां लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिले में संचालित आबकारी वृत्त मालवा मिल ‘ब’ जिला इंदौर द्वारा कंपोजिट मदिरा दुकान लसूडिया गोदाम क्रमांक 2 का आकस्मिक निरीक्षण करने पर उक्त मदिरा दुकान द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने का उल्लंघन करने तथा अन्य अनियमितता पाए जाने पर वृत्त प्रभारी द्वारा लाइसेंसियों के विरुद्ध विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
उक्त प्रकरण कलेक्टर सिंह के समक्ष सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर कलेक्टर सिंह द्वारा उक्त कंपोजिट मदिरा दुकान लसूडिया गोदाम क्रमांक 2 का लायसेंस 01 दिवस यथा 08 अक्टूबर 2024 के लिये निलंबित कर एवं अन्य अनियमितताओं के लिये 10 हजार रूपये शास्ति अधिरोपित की है। उपरोक्त मदिरा दुकान आदेशानुसार बंद रहेंगी तथा मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उक्त निलंबन की अवधि में लाइसेंसी को किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।