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Thursday, January 15, 2026
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बहू की आत्महत्या मामले में एडिशनल एसपी, बेटे और पत्नी पर दर्ज होगी एफआईआर, कोर्ट ने दिए आदेश

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शादी के 42 दिन बाद ही बहू ने फांसी लगाकर दी थी जान

इंदौर। इंदौर शहर में शादी के 42 दिन बाद ही खरगोन के एडिशनल डीसीपी की बहू द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में अब न्यायालय द्वारा मृतका के पति वरुण सिंह सहित उसके ससुर एडिशनल एसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल व सास सरोज सिंह के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए है। मामले में पुलिस द्वारा अब एफआईआर न करने पर मृतका के पिता अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर किया था जिसपर न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिए गए।

दरअसल 28 वर्षीय श्रेया सिंह की शादी 12 जुलाई को एडिशनल एसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल के बेटे वरुण सिंह से हुई थी। श्रेया का मायका खजराना रोड़ पर क्लासिक पूर्णिमा इस्टेट में है, जहां 26 अगस्त को शादी के महज 42 दिन बाद ही श्रेया ने मायके में ही फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। एमआईजी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही थी। एसीपी नरेंद्र रावत द्वारा मामले में मृतका के परिजनों के कथन लिए गए जिसमे उन्होंने श्रेया के पति वरुण,ससुर तरुणेंद्र सिंह (एडिशनल एसपी) व सास सरोज सिंह पर प्रताड़ना सहित अन्य आरोप लगाए थे। लेकिन मामले में अब तक एफआईआर नही होने पर मृतका के पिता अखिलेश प्रताप सिंह ने अपने अधिवक्ता योगेश गुप्ता के माध्यम से प्रथम श्रेणी न्यायाधीश वंदना सिंह की कोर्ट में परिवाद दायर किया जहां न्यायालय ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की मामले में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता योगेश गुप्ता के तर्कों पर सहमत होकर न्यायालय ने एमआईजी पुलिस को मामले में 80 बीएनएस धारा दहेज3/4 प्रतिषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए है।

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