मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर
जिले में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सागर के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। म.प्र.शासन की महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में जिले के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में मध्यप्रदेश के मूलनिवासी ऐसे आवेदक जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हों, 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के हों तथा जिनकी परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम हो, पात्र हैं। पात्र आवेदकों को विनिर्माण उद्योग स्थापना के लिए 50 हजार से 50 लाख रुपये तक तथा सेवा व व्यवसाय के लिए 50 हजार से 25 लाख रुपये तक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में सेवा/व्यवसाय के तहत व्यावयायिक वाहन व दुकानों हेतु आवेदन कर सकते हैं। योजना में एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। योजना में 3 प्रतिशत वार्षिक दर एवं इसके अतिरिक्त महिला वित्त पोषित विभाग द्वारा 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान से 7 वर्ष तक की अवधि हेतु ब्याज अनुदान एवं गारण्टी शुल्क 7 वर्ष तक प्रतिपूर्ति के रूप में देय है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,इंदौर में किसी भी कार्य दिवस पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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