भोपाल में मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद अब शहरवासियों को एक आधुनिक और तेज यात्रा का अनुभव मिल रहा है। लेकिन इस सुविधा का सही तरीके से इस्तेमाल करने और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो प्रबंधन ने यात्रियों के लिए कुछ सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों से अपील है कि मेट्रो में सफर करने से पहले इन्हें अच्छी तरह जान और समझ लें।
क्या ले जाना है मना?
मेट्रो रेल प्रबंधन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, यात्री अपने साथ कोई भी पालतू जानवर या पक्षी नहीं ले जा सकते। इसके अलावा कुछ खास चीजें ले जाना सख्त मना है। इनमें पेट्रोल-डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थ, किसी भी तरह के हथियार, खुले बीड़ी-सिगरेट, माचिस-लाइटर, गुटखा या तंबाकू उत्पाद शामिल हैं।
इलेक्ट्रॉनिक सामान में मोबाइल और स्मार्टवॉच ले जाने की इजाजत है, लेकिन ड्रोन, सैटेलाइट फोन, पोर्टेबल रेडियो और प्रोफेशनल कैमरा ले जाना वर्जित है। अगर कोई यात्री बिना किसी आपात स्थिति के ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर लगे इमरजेंसी बटन को दबाता है तो उस पर 10 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। स्टेशन या ट्रेन के अंदर थूकने पर 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
कितना सामान ले जा सकते हैं?
सुरक्षा और दूसरे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ खास लोगों को मेट्रो से यात्रा करने की इजाजत नहीं है। इनमें कोई संक्रामक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, मानसिक रूप से असंतुलित या बेचैनी महसूस करने वाला यात्री और शराब के नशे में धुत कोई व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं है।
हवाई यात्रा की तरह ही मेट्रो में भी हर यात्री सीमित सामान ही ले जा सकता है। एक यात्री को अपने साथ अधिकतम 25 किलोग्राम वजन का ही सामान ले जाने की अनुमति है। इससे ज्यादा वजन का सामान ले जाने की इजाजत नहीं है।




















