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सुप्रीम कोर्ट के आदेश ताक पर! दिल्ली में 102 इमारतें बुलडोजर के निशाने पर

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ड्रग्स पैडलर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी में दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही एक मामले की सुनवाई के दौरान साफ कर दिया था कि किसी आरोपी के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, नियमों का पालन होना जरूरी है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस फिर उसी बुलडोजर को चलाने की तैयारी कर रही है, उसने ड्रग्स पैडलर्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात की है। तर्क दिया जा रहा है कि यह ड्रग्स पैडलर्स अपने काम को इन्हीं प्रॉपर्टी में बैठकर अंजाम देते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपनी जांच में पाया है कि कई ऐसी इमारतें इस समय इन ड्रग्स पैडलर्स ने खड़ी कर रखी हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज के लिहाज से अवैध हैं। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने एमसीडी से इन इमारतों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। इस बारे में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर ऐसी बिल्डिंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, वेस्ट दिल्ली में है, यह सभी इमारतें उन लोगों की हैं जिन्हें दो से तीन बार गिरफ्तार किया गया है और बाद में बेल पर छोड़ दिया गया।पुलिस ने तो यहां तक बताया कि पहले इन्हीं लोगों के खिलाफ मकोका के तहत एक्शन लेने की तैयारी थी, लेकिन क्योंकि जरूरी सबूत नहीं मिले, ऐसे में कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन अब एमसीडी से कहा गया है कि वे समय रहते बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दें। पुलिस अधिकारी की माने तो लंबी चर्चा के बाद ही फैसला हुआ था कि इन ड्रग पैडलर्स के खिलाफ अलग रणनीति बनाई जाएगी।

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