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Sunday, July 13, 2025
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सीसीटीवी कैमरे से भी नहीं डर रहे वाहन चालक

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कैमरों के माध्यम से पुलिस ने सात लाख से अधिक चालान काटे, जुर्माना भरा केवल 81 हजार लोगों ने, छह लाख चालान पैंडिंग

इंदौर। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने और वाहन चालकों ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने का कई वर्षों प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद शहर की यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। और जिम्मेदार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस यातायात विभाग ने अपने स्तर पर समझाइश देने, यातायात के प्रति जागरूक करने का प्रयास अपने स्तर पर समय-समय पर करता रहा है, लेकिन शहर के लोग है कि कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। थक हार कर यातायात पुलिस ने चालानी कार्रवाई शुरू की है। परंतु इसका भी कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले मार्च से दिसंबर तक यातायात पुलिस ने कुल सात लाख 70 हजार 524 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से मात्र 81 हजार 028 वाहन चालकों ने ही चालान भरा है। इस तरह से देखा जाए तो 6 लाख 36 हजार 496 वाहनों चालकों ने चालान शुल्क नहीं भरा है। टीआई यातायात पूर्वी क्षेत्र लाल बहादुर ने बताया कि उक्त चालानी कार्रवाई दो पहिया वाहनों पर की गई है। शहर में जिन चौराहों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है,उनमें दो तरह के सीसीटीवी कैमरे लगे है। जिनमें (एएनपीआर) आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकगनेशन कैमरा और (आरएलवीडी) रेड लाइट विओलेशन कैमरा ।

मोबाइल में आते है मैसेज

जब से यातायात पुलिस ने शहर के 13 प्रमुख चौराहों पर एएनपीआर और आरएलवीडी कैमरे लगाए है,उसके बाद से ऑनलाइन चालानी कार्रवाई शुरू कर दी थी। यातायात के नियमों (जैसे बिना हेलमेट वाहन चालान ,रेड लाइट का उल्लंघन, तीन सवारी और रॉग साइड) का उल्ल्घन करने पर वाहन चालकों को उस मोबाइल नंबर में मैसेज आते है जो उसके बाइक के नंबर में रजिस्टर होता है। मोबाइल नंबर पर मैसेज आने के 15 दिन के अंदर वाहन चालाक को चालान शुल्क जमा करना होता है,जो तीन सौ रूपए है या फिर वाहन चालक को लगता है कि उसके वाहन का यातायात पुलिस ने गलत चालान बना दिया है तो वह संबधित ऑफिस में जाकर आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अगर वाहन चालक की आपत्ति सही है तो उसे शुल्क नहीं भरना पड़ेगा। अन्यथा उसे जमा करना होगा। इसके बाद भी अगर निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी वाहन चालन शुल्क जमा नहीं करता है तो उसे एक माह के बाद कोर्ट में भेज दिया जाता है।

कोर्ट में 300 की जगह 1 हजार रुपए कम से कम भरना पड़ेगा

यातायात थाना टीआई पूर्वी क्षेत्र लालबहादुर ने बताया कि चालान को कोर्ट में भेज दिए जाने के बाद 45 दिन के अंदर वाहन चालक को एक चालान का एक हजार रुपए भरना होता है। यह शुल्क वह आनलाइन भर सकता है। लेकिन जैसे ही 45 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होती है वैसे ही रेगुलर कोर्ट में चालान भेज दिया जाता है। यहां पर वाहन चालक का मौजूद होना आवश्यक है । अगर यहां पर वह अनदेखी करता है तो उसके वाहन का फिटनेस,परमिट और नामांतरण पर रोक लगा दी जाती है।

रेड लाइट उल्लंघन के नब्बे प्रतिशत प्रकरण चार पहिया वाहनों के

यातायात पुलिस ने बताया कि वर्तमान में पुलिस चार तरह की चालानी कार्रवाई वाहनों पर कर रही है। इनमें रेड लाइट उल्लंघन के नब्बे प्रतिशत मामले चार पहिया वाहनों के होते है। बाकी दो पहिया वाहनों के है। दस माह में रेड लाइट उल्लंघन के 30 हजार 827 चालानी कार्रवाई की गई,परंतु उनमें से मात्र 1 हजार 775 वाहन चालकों ने शुल्क जमा किया है । पुलिस के अनुसार बिना हेलमेट वाहन चलाने के 500 रूपए जबकि रेड लाइट उल्लंघन,तीन सवारी और रॉग साइड के 300 रुपए के चालान काटे जाते है।

चालान इश्यू चालान पर चालान पैड अकाउंट

बिना हेलमेट कार्रवाई 717135 74135 643000

रेड लाइट उलंघन 30827 4628 26199

तीन सवारी 20790 2000 18790

रॉग साइड 1772 400 1372

(इंट्रीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) द्वारा जारी आकंड़े)

2 दिसंबर 2024 तक की रिपोर्ट

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